रिजर्व बैंक ने बुधवार को बजाज फाइनेंस को अपने दो ऋण उत्पादों ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत ऋणों की मंजूरी और वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है।
इसमें आरबीआई ने कहा है कि पाया गया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। विशेष रूप से इन दो ऋण उत्पादों के तहत उधारकर्ताओं को मुख्य तथ्य विवरण जारी न करना और कुंजी में कमियां। ऐसे में यह कार्रवाई आवश्यक हो गई है।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य डिजिटल ऋणों के संबंध में तथ्य विवरण जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आरबीआई की संतुष्टि के अनुसार उक्त कमियों को दूर करने के बाद इन पर्यवेक्षी प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।