कायमगंज नगर के बाजार में दुकानदारों पर कूड़ा डालने के मामले में लगाया गया भारी जुर्माने को उप जिलाधिकारी कायमगंज ने वापस लेने का आदेश दिया है। उनके आदेश से व्यापारियों व दुकानदारों में खुशी है।
उल्लेखनीय है कि कायमगंज नगर के बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़क पर कूड़ा डालने एवं दुकानों के आगे अतिक्रमण के मामले में उप जिलाधिकारी कायमगंज के निर्देश पर नगर पालिका परिषद ने 25-25 हजार रुपये जुर्माने का नोटिस दुकानदारों को जारी किया था। जिसे गंभीरता से लेते हुए उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश प्रांतीय संयुक्त महामंत्री एवं नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ उप जिलाधिकारी कायमगंज से मिले। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप कर अपना पक्ष भी रखा।
ज्ञापन के बाद प्रदेश संयुक्त मंत्री नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता सहित संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज कौशल, प्रदेश मंत्री/नगर महामंत्री अमित सेठ के अनुरोध पर तहसील सभागार में बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी संजय सिंह ने जुर्माने के नोटिस वापस लेने के आदेश दिए। उन्होंने नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को कहा कि जो व्यापारियों के नाम जुर्माने का नोटिस दिए गए हैं उन्हें वापस कर लिया जाए। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि इस संबंध में किसी भी व्यापारी या दुकानदार पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारी द्वारा व्यापारी नेताओं की बात मान लेने के बाद नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों ने सभी व्यापारियों तथा दुकानदार भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा है कि वे अपनी दुकान का सामान बाहर लगाकर न तो अतिक्रमण करें और न ही कूड़ा उठने के बाद सड़क पर खुले में कूड़ा डालें। उनका कहना है कि व्यापारी तथा दुकानदार इस पर अवश्य ध्यान देंगे और सभी लोग स्वच्छता बनाए रखने में भी सहयोग करेंगे।
एसडीएम द्वारा उनके प्रस्ताव को मान लेने पर नगर अध्यक्ष एवं अन्य व्यापारी नेताओं ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। अवसर पर युवा प्रदेश मंत्री अतुल गुप्ता, युवा जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता उर्फ मंसाराम, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष जितेंद्र रस्तोगी, विधानसभा क्षेत्र महामंत्री अरुण सक्सेना, मेडिकल एसोसिएशन से विवेक अग्रवाल, मनोज रस्तोगी, राजीव गुप्ता, नीरज रस्तोगी मेडिकल वाले, सौरभ रस्तोगी, राजाराम आर्य, हनी रस्तोगी, संदीप रस्तोगी आदि व्यापारी नेता तथा संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे।