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पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी छह सप्ताह में खाली करें सरकारी आवास: हाई कोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को छह सप्ताह के  भीतर सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया | Delhi High Court Directs  Former ...

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट से आज झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह में अपना सरकारी आवास खाली करने को कहा है।

जनवरी 2016 में डॉ. स्वामी को यह सरकारी आवास आवंटित हुआ था। अप्रैल 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले स्वामी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर आवास फिर से आवंटित करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की आवास फिर से आवंटित किए जाने की मांग का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि सांसदों और मंत्रियों के लिए बंगले की जरूरत है।

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