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हत्यारोपित को आजीवन कारावास, पांच हजार अर्थदंड

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Life imprisonment for three for killing a young man - युवक की घेरकर हत्या  करने में तीन को आजीवन कारावास

युवती की गला काटकर हत्या के दो वर्ष पुराने मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार सिंह ने पैरवी की।

अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार सिंह के अनुसार मनियर थाना क्षेत्र के युवक अंकुश ने सिकंदरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। कहा था कि वह अपनी मां व बहन के साथ सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता है। 27 नवम्बर 2020 को वह नानी व बहन के साथ खेत में गया था। वहां गांव के ही सैयद अली ने मुर्गा काटने वाले चाकू से बहन रीतिका की गला काटकर हत्या कर दी।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक बाल मुकुंद मिश्र ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित सैयद अली को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 4/25 आयुध एक्ट में तीन वर्ष कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

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