सुप्रीम कोर्ट ने सीमा पर चीन की तरफ से घुसपैठ का मसला उठाने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह सरकार के देखने का विषय है। इस पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता।
याचिकाकर्ता का कहना था कि सीमा पर चीन लगातार आक्रामक नीति अपनाता है। इससे भारत को नुकसान होता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई जानकारी ग़लत और भ्रामक है। गलवान घाटी में टकराव के बाद भी चीन की तरफ से घुसपैठ जारी है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये सब नीतिगत मसले हैं। इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है।