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लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम विषय पर कार्यशाला रविवार को

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लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 भाग 14: लैंगिक उत्पीड़न का अपराध और उसके लिए दंड | The Protection of Children from Sexual Offenses Act, 2012 Part 14: Offense of

अभियोजन संचालनालय द्वारा किशोर न्याय एवं लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम विषय पर रविवार, 04 सितंबर को ग्वालियर में एक दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का उद्घाटन उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति रोहित आर्या के मुख्य आतिथ्य में प्रात: 10.45 बजे गोले का मंदिर मुरैना रोड़ पर स्थित रेडीमेड गारमेंट पार्क “दुकूल” के सभागार में होगा। कार्यशाला में खासतौर पर अभियोजन अधिकारी, पुलिस अनुसंधान अधिकारी एवं महिला बाल विकास अधिकारी भाग लेंगे।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति आनंद पाठक व जीएस अहलूवालिया बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। अध्यक्षता महानिदेशक एवं संचालक मध्यप्रदेश लोक अभियोजन श्री अनवेश मंगलम करेंगे। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमनारायण सिंह, उच्च न्यायालय खण्डपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी व एमपीएस रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ग्वालियर जोन डी श्रीनिवास वर्मा व चंबल जोन राजेश चावला, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी उद्घाटन सत्र में बतौर अतिथि भाग लेंगे।

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