सुप्रीम कोर्ट हाथरस हिंसा की साजिश में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत अर्जी पर 26 अगस्त को सुनवाई करेगा। आज कप्पन की ओर से वकील हरीश बीरान ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने 26 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।
यूएपीए के तहत आरोप झेल रहे सिद्दीकी की ज़मानत अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आज कप्पन की जमानत याचिका को मेंशन करने के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कप्पन पिछले दो साल से जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
कप्पन एक मलयाली अखबार में रिपोर्टर है और वो केरल युनियन ऑफ जर्नलिस्ट का दिल्ली ईकाई का सचिव है। कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस गैंगरेप मामले को कवर करने के लिए जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में यूपी पुलिस का कहना है कि कप्पन हाथरस में सद्भाव बिगाड़ने के मकसद से जा रहा था।