राजधानी पटना के शहरी इलाकों में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर प्रशासन चौकस है। इस दौरान किसी प्रकार के आंदोलन और प्रदर्शन को रोकने के लिए पटना जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं।
इस बाबत जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बिहार विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर पटना प्रशासन ने 144 लगाने का यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन और जुलूस के लिए गर्दनीबाग में स्थल चिन्हित किया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पटना के कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, चाहे वह डाक बंगला चौराहा हो, जेपी गोलंबर हो या गांधी मैदान हो। हर जगह प्रदर्शनियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। आवागमन बाधित होता है। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल को छोड़कर जनहित में अन्य क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दिया गया है। इससे जुड़े दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया गया है। शहरी इलाकों में दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है। इन इलाकों में किसी प्रकार का प्रदर्शन होने पर स्थानीय पुलिस और दंडाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गयी है।
उल्लेखनीय है कि सोमवार को पटना में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था।