दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच आज (सोमवार) आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हरियाणा के मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को चार साल की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। इस संबंध में 7 जुलाई को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को चौटाला को चार साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले चौटाला जेल में एक साल चार महीने की सजा पहले ही काट चुके थे। इसलिए उनकी चार साल की मुकर्रर सजा से इस अवधि को कम कर दिया गया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सजा के फैसले में ओमप्रकाश चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। 2019 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया था। ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है।
चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा काट कर जेल से बाहर आ चुके हैं । जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स भर्ती घोटाले के मामले में ही ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 16 जनवरी, 2013 को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल