उपमंडल कृषि अधिकारी मुकेश मेहला ने शुक्रवार को बताया कि सीआईडी, टोहाना की शिकायत के आधार पर अप्रैल, 2019 में धान बीज का नमूना लिया गया था। बीज का नमूना परीक्षण के लिए परीक्षण प्रयोगशाला उचानी में भेजा गया था।
प्रयोगशाला द्वारा बीज का नमूना निम्न स्तर का घोषित किया गया था। तदोपरांत मंडल अधिकारी कृषि, टोहाना ने माननीय अदालत, टोहाना में सितंबर, 2019 में केस दायर किया गया। उन्होंने बताया कि अदालत टोहाना ने इसका निर्णय करते हुए सुदर्शन बीज कंपनी, टोहाना व सनमति हाइब्रिड सीड, हिसार प्रत्येक पर 500 रुपये की राशि का जुर्माना लगाया गया।
आशा खबर / शिखा यादव