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मुस्लिम पुरुषों के बहुविवाह प्रथा को चुनौती पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज

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मुस्लिम पुरुषों के बहुविवाह के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र को दिल्ली  हाईकोर्ट का नोटिस - delhi high court issues notice to center regarding  polygamy of muslims asks to clarify stand – News18 हिंदी

दिल्ली हाई कोर्ट आज मुस्लिम पुरुषों के बहुविवाह करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। 2 मई को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।

यह याचिका 28 वर्षीय मुस्लिम महिला रेशमा ने दायर की है। इसमें मांग की गई है कि मुस्लिम पुरुषों को अपनी पत्नी की सहमति के बिना दूसरी शादी करने को गैरकानूनी घोषित किया जाए। मुस्लिम पुरुषों में बहुविवाह प्रथा एक क्रूर परंपरा है। इससे महिलाओं का अपमान होता है। शरीयत में बहुविवाह की अनुमति असाधारण परिस्थितियों में है। ये परिस्थितियां पहली पत्नी की बीमारी या बांझपन हो सकती हैं।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को सूचित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान बेंच को रेफर किया है। याचिकाकर्ता ने जनवरी 2019 में मोहम्मद शोएब खान से दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी की थी। याचिका में कहा गया है कि वह 11 महीने के संतान की मां है। शादी के वक्त पति ने वादा किया था कि वो जीवन भर किसी दूसरी महिला से शादी नहीं करेगा। अब उसका पति उसे तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता है।

आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल

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