केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश दिए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) ने बुधवार को कन्हैयालाल तेली की हत्या के मामले में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एनआईए की टीम ने उदयपुर पहुंचने के बाद राजस्थान एटीएस से घटनाक्रम को लेकर साक्ष्य जुटाए हैं।
राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को कन्हैयालाल तेली की हत्या की घटना में एनआईए ने जघन्य हत्या की साजिश रचने, साजिश रचने और उसे अंजाम देने वाले आरोपितों के खिलाफ 29 जून को आईपीसी की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत के मामला फिर से दर्ज किया है।
इससे पहले धानमंडी पुलिस थाने में दो आरोपितों के खिलाफ धारदार हथियार से कन्हैयालाल तेली की बेरहमी से हत्या करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपित व्यक्तियों ने सोशल मीडिया में आपराधिक कृत्य का एक वीडियो प्रसारित किया था। उसमें देश भर की जनता में दहशत फैलाने और आतंक फैलाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। एनआईए ने बुधवार को केस दोबारा दर्ज किया है। एनआईए की टीमें बुधवार को उदयपुर पहुंचीं और मामला दर्ज होने के बाद त्वरित जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई में जुट गईं।