Search
Close this search box.

अंबानी परिवार की सुरक्षा के मामले में त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Share:

मुकेश अंबानी परिवार को दी गई सुरक्षा कवर के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट के  नोटिस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया | Centre Moves Supreme Court  Against ...

सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार को दी गई सुरक्षा कवर से संबंधित फाइलों को पेश करने के त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने इस मामले में त्रिपुरा हाई कोर्ट में याचिका दायर करनेवाले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा दी है। इसका त्रिपुरा से कोई संबंध नहीं है। फिर भी त्रिपुरा हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस तरह की मांग वाली एक याचिका को खारिज की थी। मेहता ने कहा कि 21 जून को त्रिपुरा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंबानी परिवार को खतरे की आशंका के मूल्यांकन संबंधी गृह मंत्रालय की उस मूल फाइल रखने का निर्देश दिया था जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा दी गई है।

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को मूल फाइल के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट में विकास साहा नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि एक परिवार की व्यक्तिगत सुरक्षा जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है।

आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल

Leave a Comment

voting poll

What does "money" mean to you?
  • Add your answer

latest news