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Relief: नीट-यूजी की पात्रता शर्तों में बदलाव, अब नए नियमों के आधार पर होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स

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एमबीबीएस में दाखिले में एमसीआई ने पहले जो नियम बनाए थे, उसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी में कक्षा 11वीं व 12वीं में लगातार दो साल तक नियमित अध्ययन और अंग्रेजी विषय अनिवार्य था।

Change in eligibility conditions of NEET-UG now examination will be conducted on the basis of new rules

ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी विषयों के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में भी अंग्रेजी ली हो और मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की हो, वे अब स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में शामिल होने के पात्र होंगे।

हाईकोर्ट ने खारिज किए थे पुराने नियम

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मुताबिक, निर्णय उन छात्रों पर भी लागू होगा, जिनका आवेदन पहले खारिज हो चुका है। नए नियमों के तहत अब छात्र विदेशी संस्थानों में दाखिले के लिए पात्रता प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं। जबकि, देश के संस्थानों के लिए पात्र उम्मीदवार नीट-यूजी 2024 में शामिल हो पाएंगे।

एमबीबीएस में दाखिले में एमसीआई ने पहले जो नियम बनाए थे, उसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी में कक्षा 11वीं व 12वीं में लगातार दो साल तक नियमित अध्ययन और अंग्रेजी विषय अनिवार्य था। ओपन स्कूल या प्राइवेट छात्र पात्र नहीं थे।

जीव विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी या पात्रता के लिए जरूरी विषय की पढ़ाई 12वीं पास करने के बाद अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं की जा सकती थी।  इन नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। लिहाजा आयोग को नए नियम बनाने पड़े।

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