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सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी पर राज्यपाल ने डीजीपी से मांगा जवाब, एसआईटी की रिपोर्ट तलब

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कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल को बताया गया था कि खैरा को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से गलत तरीके से गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी जिस पुराने केस में की गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी खैरा को राहत दे चुकी है।

भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की वर्ष 2015 के एनडीपीएस मामले में गिरफ्तारी से पंजाब में गरमाई सियासत के बीच, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने डीजीपी गौरव यादव को पत्र लिखकर खैरा की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी तलब कर ली है।

गौरतलब है कि तीन दिन पहले पंजाब पुलिस द्वारा चंडीगढ़ में सुखपाल खैरा को उनके घर से गिरफ्तार किए जाने के बाद सरकार ने नशा तस्करी से उनके संबंधों की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था। खैरा की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था और उन्होंने खैरा की गिरफ्तारी को सियासी बदला करार देते हुए राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी।

कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल को बताया गया था कि खैरा को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से गलत तरीके से गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी जिस पुराने केस में की गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी खैरा को राहत दे चुकी है।

इस संबंधी अब राज्यपाल की तरफ से पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी के साथ ही एसआईटी द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है। खैरा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस की टीम जलालाबाद ले गई थी और वहां अदालत में पेश करके दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। शनिवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अदालत ने खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में श्री मुक्तसर साहिब जेल भेज दिया था। श्री मुक्तसर साहिब में करीब डेढ़ घंटा जेल में रहने के बाद सुरक्षा के दृष्टिगत जेल प्रशासन ने उन्हें नाभा की जेल में ट्रांसफर कर दिया था।

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