एक 19 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपी पर एक अक्तूबर 2015 को अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करने का वादा करके उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था।
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में अदालत ने एक व्यक्ति को साल 2015 से एक दिव्यांग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। जज केपी प्रीति ने आरोपी पर जेल की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी की पहचान 33 वर्षीय राजेश राय के तौर पर हुई है जो पेरुवई गांव के बंतवाल तालुका का रहने वाला है। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(1) और 448 के तहत सजा सुनाई गई है। एक 19 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपी पर एक अक्तूबर 2015 को अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करने का वादा करके उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। लड़की एंडोसल्फान से संक्रमित थी और जब आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया, तब लड़की के माता-पिता घर में उपस्थित नहीं थे। इस मामले की जांच की जांच एएसपी राहुल कुमार ने की, उन्होंने एसटी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में 27 गवाह थे, जिनमें से 14 की परीक्षण के दौरान जांच की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से भी आरोपी से पीड़िता को भुगतान करने करने का निर्देश दिया गया है।
सिक्किम सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार को इस बाबत गठित समिति की रिपोर्ट मिल गई है। तमांग ने कहा, सरकार ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इस योजना के लागू होने से सिक्किम के 30,000 सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य की बड़ी आबादी के जीवनयापन का जरिया सरकारी नौकरी है। दरअसल पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के ज्ञापन पर सरकार ने कार्मिक विभाग के सचिव रिनजिंग चेवांग भूटिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। तमांग ने राज्य में एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत 20,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की भी घोषणा की।