जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई की। शुरुआत में जस्टिस गवई ने कहा, उनके पिता 40 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे और उनके भाई भी कांग्रेस में हैं। उन्होंने पक्षकारों से पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि वह अपील सुनें।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता गुजरात के भाजपा विधायक पुर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। राहुल ने दोषसिद्धि व सजा के खिलाफ अर्जी खारिज करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई की। शुरुआत में जस्टिस गवई ने कहा, उनके पिता 40 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे और उनके भाई भी कांग्रेस में हैं। उन्होंने पक्षकारों से पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि वह अपील सुनें। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी व प्रतिवादी की ओर से वकील महेश जेठमलानी ने कहा, उन्हें जस्टिस गवई के मामले को सुनने से कोई समस्या नहीं है। अपनी दलीलों में सिंघवी ने कहा, राहुल गांधी ने 111 दिनों तक पीड़ा झेली है और अयोग्यता के कारण वह एक संसद सत्र खो चुके हैं और दूसरा सत्र भी खो रहे हैं। वायनाड संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव की घोषणा जल्द की जा सकती है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का भी आग्रह किया। इस पर पीठ ने कहा, हमें पक्षों को सुनना होगा क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट का आदेश विस्तृत है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त तय कर दी। ब्यूरो