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छोटे शहरों में भी साढ़े 12 एकड़ में बन सकेगी टाउनशिप, आज बैठक में मिलेगी कई प्रस्तावों को मंजूरी

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इसमें ‘उप्र टाउनशिप नीति, 2023’ और ‘उप्र नगर योजना और विकास अधिनियम,1973 (संशोधन) अध्यादेश 2023’ समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें ‘उप्र टाउनशिप नीति, 2023’ और ‘उप्र नगर योजना और विकास अधिनियम,1973 (संशोधन) अध्यादेश 2023’ समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।

बता दें कि सपा सरकार में लागू की गई ‘इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014’ के स्थान पर योगी सरकार अब ‘उप्र टाउनशिप नीति, 2023’ लागू करने जा रही है। आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नई नीति में छोटे शहरों में टाउनशिप योजना शुरू करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा 12.50 एकड़ कर दिया गया है। पहले यह सीमा 25 एकड़ था । इससे छोटे शहरों में भी टाउनशिप बसाने की रास्ता खुल जाएगा । जबकि बड़े शहरों में क्षेत्रफल की यह सीमा 25 एकड़ कर दी गई है । वहीं अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है।

इसी प्रकार ‘उप्र नगर योजना और विकास अधिनियम,1973 (संशोधन) अध्यादेश 2023’ को भी कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। इस अध्यादेश में विकास शुल्क की परिभाषा को संशोधित करते हुए उसमें मेट्रो व रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस ) जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जा रहा है। साथ ही विकास शुल्क की दर भी संशोधित की जा रही है। इसके अलावा कई अन्य विभागों के भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक में योगी उद्यमियों के लिए नई दुर्घटना बीमा पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। एमएसएमई विभाग के इस प्रस्ताव के तहत छोटे उद्यमियों को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय करने सहित 25 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करने, मथुरा और आगरा में पीपीपी मोड पर हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने और अयोध्या में राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी के प्रबंधन के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र व राज्य सरकार के बीच एमओयू में परिवर्तन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में तृतीय संशोधन करने, मंडी नियमावली में बदलाव करने, उत्तर प्रदेश परिवहन कराधान अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023, प्रदेश के छह जिलों में वीजीएफ योजननाके तहत पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज के लिए निविदा दस्तावेज, जिला पंचायतों में स्वीकृति और अनुमोदन के लिए अभियंत्रण संवर्ग को सुदृढ़ करने, कौशांबी जिले की सिराथू तहसील में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कृषि विभाग की भूमि निशुल्क उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है।

प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में 50 एमबीबीएस सीट में वृद्धि के लिए भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

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