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भ्रामक विज्ञापन मामले में शिक्षण संस्थान पर एक लाख का जुर्माना, जानें और किन कंपनियों पर हुई कार्रवाई

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उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए राउज आईएएस स्टडी सर्किल और सीकर्स एजुकेशन पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) प्राधिकरण ने यह भी कहा कि सीसीपीए की ओर से कार्रवाई के बाद तीन ट्रैवल पोर्टलों यात्रा, हैप्पीईजीगो और ईजीमायट्रिप पर कोविड-19 महामारी के कारण रद्द की गई बुकिंग और लंबित रिफंड राशि की संख्या में कमी आई है।

ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर बिना गुणवत्ता चिह्न के कूकर बेचने के मामले में भी कार्रवाई

सीसीपीए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गुणवत्ता चिह्न के बिना ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर कुबा ब्रांड के तहत प्रेशर कुकर बेचने के लिए टेकशिव सिस्टम्स के खिलाफ एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी को उपभोक्ताओं को घटिया उत्पाद बेचने के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि राउज आईएएस स्टडी सर्किल को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है। सीसीपीए ने कहा कि सीकर्स एजुकेशन को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है।

यात्रा समेत इन ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पर भी सीसीपीए ने की सख्ती

बयान में कहा गया है कि सीसीपीए ने ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल यात्रा, हैप्पीईजीगो और ईजीट्रिप के खिलाफ कोविड-19 महामारी के कारण रद्द की गई बुकिंग का रिफंड नहीं करने के लिए कार्रवाई की है। सीसीपीए की ओर से शुरू की गई कार्रवाई के अनुसार, कोविड-19 महामारी के कारण रद्द की गई बुकिंग और लंबित रिफंड की संख्या यात्रा पर 22,974 से घटकर 10,705 हो गई है। मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कहा, ”रिफंड के लिए 13 अगस्त 2022 को लंबित 14.69 करोड़ रुपये की राशि अब घटकर 7.46 करोड़ रुपये रह गई है। सीसीपीए ने लंबित बुकिंग की वापसी के संबंध में हैप्पीईजीगो और ईजीमायट्रिप के खिलाफ भी कार्रवाई की है।”

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