आदेश को संशोधित करने के पीछे पीठ का विचार था कि जिस उद्देश्य (नानी की देखभाल के लिए, जो फिसल गई थीं और अब आईसीयू में हैं) के लिए रेड्डी को रिहा किया गया था, वह सेवा 12 जून तक की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश में संशोधन किया, जिसमें वाईएसआरसीपी के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु के बेटे मगुनता राघव रेड्डी को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने रेड्डी को दी गई जमानत को तो रद्द नहीं किया, लेकिन उन्हें 12 जून 2023 को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। आदेश को संशोधित करने के पीछे पीठ का विचार था कि जिस उद्देश्य (नानी की देखभाल के लिए, जो फिसल गई थीं और अब आईसीयू में हैं) के लिए रेड्डी को रिहा किया गया था, वह सेवा 12 जून तक की जा सकती है।
ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में फरवरी 2023 में रेड्डी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने तर्क दिया कि अंतरिम जमानत रेड्डी की ओर से जेल से बाहर रहने की एक चाल थी क्योंकि उनकी नियमित जमानत को एक विशेष अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था। अंतरिम जमानत के लिए यह उनका दूसरा प्रयास था।
आरोपी ढल की जमानत याचिका खारिज
विशेष अदालत ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कारोबारी अमनदीप सिंह ढल की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष जज एमके नागपाल ने कहा कि मामले में ढल की भूमिका गंभीर और संगीन है। ब्रिंडको सेल्स का निदेशक ढल आबकारी नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।