भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज के तहत लिया गया। आरबीआई के 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 29 मई (सोमवार) को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ से आरबीआई ने याचिका पर सुनवाई स्थगित करने की अपील की थी। बता दें कि इस संबंध में एक अन्य जनहित याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है।