इसमें मांग की गई है कि शीघ्र ही मेयर चुनाव को रद्द किया जाए और महानगर के नवनिर्वाचित मेयर विनोद अग्रवाल को शपथ ग्रहण करने से रोका जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश ने स्थगन पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख लगाई है।
कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने प्रशासनिक अधिकारियों पर मतदान और मतगणना में धांधली करने का आरोप लगाते हुए चुनाव याचिका दाखिल की है जिसमें मांग की गई है कि शीघ्र ही मेयर चुनाव को रद्द किया जाए और महानगर के नवनिर्वाचित मेयर विनोद अग्रवाल को शपथ ग्रहण करने से रोका जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश ने स्थगन पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख लगाई है।
याचिका में कहा कि 16 राउंड तक तो सब कुछ सही चलता रहा लेकिन उसके बाद वोटों की गिनती में गड़बड़ी करनी शुरू कर दी गई। जिसकी शिकायत मौके पर मौजूद रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) से भी की गई थी लेकिन वहां कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी धांधली के चलते भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को विजयी घोषित कर दिया गया। याचिका में मांग की गई कि मेयर चुनाव को शून्य घोषित किया जाए साथ ही शपथ ग्रहण पर याचिका के निस्तारण तक पूर्ण रूप से रोक लगाते हुए पुनः वोटों की गिनती की जाए।
जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल अजय गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान द्वारा चुनाव याचिका दाखिल की गई है। जिसमें विनोद अग्रवाल के समेत सभी प्रत्याशियों एवं रिटर्निग ऑफिसर को भी विपक्षी बनाया गया है। जिसमें सरकार को भेजा गया नोटिस प्राप्त हो चुका है। याचिका के साथ संलग्न स्टे प्रार्थना पत्र पर जनपद न्यायाधीश ने सुनवाई के 26 मई नियत की है।