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दावे के मुताबिक कार का माइलेज न मिलने पर कंपनी के खिलाफ ठोका दावा

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कार कंपनी के दावे के मुताबिक माइलेज न मिलने पर दाखिल दावा याचिका पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि तय की है।

नैनी के दक्षिणी लोकपुर निवासी रवि प्रकाश पाठक ने अपनी पुरानी कार कंपनी के अधिकारियों के दावे पर वापस कर दी और इसी कंपनी की नई कार छह लाख रुपए खर्च करके खरीदी। कंपनी के अधिकारियों के द्वारा यह दावा किया गया था कि यह कार 20.98 प्रति किलोमीटर का माइलेज देगी। जबकि कार ने 11 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज नहीं दिया। इसकी शिकायत कंपनी से की तो जवाब यह मिला कि जब पहली सर्विस हो जाएगी तब यह माइलेज मिलेगा। 

तीन सर्विसिंग के बाद भी नहीं मिला दावे के मुताबिक माइलेज
पहली सर्विस के लिए जितने किलोमीटर गाड़ी चलनी चाहिए, उतने का तेल खर्च कर दिया। जब इसके बाद भी माइलेज दावे के मुताबिक नहीं मिला तो पुन: इसकी शिकायत की गई। इसी प्रकार कंपनी ने प्रत्येक सर्विस के बाद दावे के मुताबिक माइलेज मिलने का दावा किया। इस तरह तीन सर्विस गाड़ी की हो गई और इसके लिए गाड़ी को 10 हजार किलोमीटर चलाया।

याची ने कहा कि चलाने में दो लाख रुपये का पेट्रोल फूंक दिया लेकिन जब इसके बाद भी दावे के मुताबिक माइलेज नहीं मिला तो कंपनी में इंजीनियर को बुलाकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर माइलेज चेक किया लेकिन कंपनी का दावा फेल हो गया और इंजीनियर ने भी हाथ खड़े कर दिए। मजबूरी में खरीददार ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में कंपनी की शिकायत की।

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