दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती से जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। साथ ही इसे लेकर बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हर माह देने को कहा है।
दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने 29 नवंबर को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इसमें सभी उपायुक्तों (राजस्व), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, पुलिस नियंत्रण कक्ष के सहायक आयुक्तों और यातायात पुलिस, उप-विभागीय पुलिस अधिकारियों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण के अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित अन्य को ध्वनि प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को कहा है।
साथ ही हर माह एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ध्वनि नियमों के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।