जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में डेली वेजर के तौर पर दस साल सेवाएं देने वाले कर्मी नियमित होंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे ने नए नियुक्ति नियमों के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी पदों पर डेली वेजर के तौर पर सेवाएं दे रहे वही कर्मी लाभान्वित होंगे, जिन्होंने लगातार दस साल सेवाएं दी हैं। इसके अलावा डेली वेजर का कार्यकाल संतोषजनक होना चाहिए और उसके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं होनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट स्टाफ नियम 1968 के नियम 4 व 6 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग कर पारित किया। आदेश की घोषणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव कुमार ने की है।
रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार यह आदेश हाईकोर्ट के सभी चतुर्थ श्रेणी स्टाफ पर लागू होगा।
ये होंगी शर्तें
डेली वेजर की नियुक्ति पहले से मंजूर पद पर होनी चाहिए। यदि इस श्रेणी का पद नहीं है तो चतुर्थ श्रेणी में ही किसी अन्य मंजूर पद के तहत नियुक्ति की जा सकेगी। यदि दो लोगों का सेवा काल समान अवधि का होगा तो उनमें से जिसकी उम्र अधिक होगी, उसी की नियुक्ति की जाएगी।