सिंगापुर हाई कोर्ट ने ड्रग मामलों में फांसी की सजा के खिलाफ तीन भारतीय मूल के मलेशियाई लोगों के आवेदन को खारिज कर दिया। सिंगापुर के जुमात मोहम्मद सईद और भारतीय मूल के मलेशियाई लिंगकेस्वरन राजेंद्रन, दचिनामूर्ति कटैया और समनाथन सेल्वाराजू ने कहा कि वकीलों ने उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया।
सिंगापुर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आवेदनों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी ने संविधान के अनुच्छेद 9 और 12 का उल्लंघन किया है। हाई कोर्ट ने चारों को मौत की सजा 2015 और 2018 के बीच सुनाई थी। सजा के खिलाफ इन लोगों की संबंधित सभी अपीलों को 2016 और 2020 के बीच खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति वैलेरी थीन ने कहा कि आवदेन उनके आपराधिक मामलों में अदालत के अंतिम फैसले के बाद से अपेक्षित तीन महीने की अवधि के बाहर दायर किया गया था।