गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने गिरोह बंद कानून के तहत अपराध से उन्मोचित करने की अर्जी खारिज करने के खिलाफ याचिका वापस ले ली है। याची के खिलाफ कोर्ट ने आरोप निर्मित कर दिया है, जिसे नए सिरे से चुनौती देंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अफजाल अंसारी की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता ने नए सिरे से याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी और वर्तमान याचिका वापस करते हुए खारिज करने का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने याचिका वापस करते हुए खारिज कर दी है। याची का कहना था कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या केस में वह बरी हो चुका है। इस आधार पर एमपीएमएलए विशेष अदालत में चल रहे गैंगस्टर एक्ट केस को समाप्त करने की अर्जी दी थी, जो खारिज कर दी गई।
इसे चुनौती दी गई थी। किंतु अब कोर्ट ने आरोप निर्मित कर दिया है। इसे भी चुनौती दी जाएगी। पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल के साथ ही वर्ष 2007 में अफजाल अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्या का केस दर्ज हुआ था। इसमें बरी होने के बावजूद उसी के आधार पर गैंगस्टर का मुक़दमा कायम किया गया है।। दलील दी गई सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का केस नहीं चलाया जा सकता। याचिका में गिरोह बंद कानून के तहत कार्यवाही को रद्द किए जाने की मांग की गई थी।