रिटायर्ड आईएएस समेत कई अधिकारियों और कारोबारियों से धोखाधड़ी करने वाले गाजीपुर निवासी उपेंद्र राय के खिलाफ पुलिस अधीक्षक रोहन पी. बोत्रे ने मंगलवार को इनाम घोषित किया है। एसपी ने करीमुद्दीनपुर में दर्ज धोखाधड़ी और एससीएसटी एक्ट के दो मुकदमों में वांछित मानते हुए आरोपी को इनामिया सूची में डाल दिया। प्राथमिक इनाम की राशि 15 हजार घोषित करते हुए पुलिस की सभी विंग को पत्र भेजकर तलाश तेज कर दी। अब उपेंद्र राय की तलाश में पुलिस के अलावा एसओजी, स्वाट और एसटीएफ समेत अन्य एजेंसियां भी शामिल हो जाएंगी। पुलिस अधीक्षक रोहन पी. बोत्रे ने बताया कि गोडऊर निवासी उपेंद्र राय को फरार मानते हुए गाजीपुर पुलिस की ओर से उस पर इनाम घोषित किया गया है, जिसकी राशि 15 हजार रुपये है। इसकी तलाश के लिए सूचना पुलिस मुख्यालय और एसटीएफ को भी दी गई है। इसके बावजूद इनाम की राशि आगे चलकर बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ कुर्की की तैयारी भी कर रही हैं। साथ ही उसकी अन्य संपत्तियां भी तलाशी जा रही हैं।
एसपी ने बताया कि करीमुद्दीनपुर थाने में मुंबई निवासी कारोबारी राहुल शर्मा ने पिछले दिनों गोड़ऊर निवासी उपेंद्र राय के अलावा उसकी पत्नी मयूरी राय, पिता प्रदीप राय और साली सृष्टि राय के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई का काम दिलाने के एवज में 52 लाख रुपए की ठगी की थी। कमल कोच प्राइवेट लिमिटेड का फर्जी डायरेक्टर बनकर चिट्ठी भी जारी कर दिया था। इस मामले में उपेंद्र राय की साली सृष्टि राय और पिता प्रदीप राय की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट ने उपेंद्र राय, उनकी पत्नी और उनकी मां के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने रविवार को उपेंद्र राय समेत तीनों के खिलाफ 82 की कार्रवाई की। आरोपी के घर मुनादी कराने के बाद नोटिस चस्पा करवाया गया है। अब उस पर इनाम घोषित किया गया है जिसकी राशि 15 हजार रुपये है। एक महीने की समयावधि में कोर्ट में पेश नहीं होने पर संपत्तियां कुर्क की जाएगी। बताया गया कि गोमती नगर निवासी गुमान सिंह ने भी उपेंद्र राय के खिलाफ फर्जी कंपनी दिखाकर लाखों की जालसाजी करने के आरोप में गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर में केस दर्ज कराया था। वहीं लखनऊ आईजी दफ्तर में तैनात रहे इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने भी 13.80 लाख की ठगी करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
बक्सर से पिता को किया था गिरफ्तार
गाजीपुर में पुलिस ने उपेंद्र, उसकी पत्नी और साली के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। एडीजे कोर्ट ने पिछले दिनों आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। उपेंद्र के पिता और आरोपी प्रदीप राय को 27 सिंतबर को पुलिस ने बिहार के बक्सर जिले के करहसीं में दबिश देकर दबोच लिया था। बिहार से दिल्ली भागने की फिराक में था। सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।