उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। निराश्रित महिलाओं के कष्ट और जीवनयापन की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लाभ उठाकर प्रदेश की निराश्रित महिलाएं न सिर्फ अपना गुजारा चला रही हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी हुई हैं।
मेरठ में 99 हजार महिलाओं को मिल रहा सीधा लाभ
उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस योजना के तहत तमाम निराश्रित महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मेरठ में 54 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। 45 हजार महिलाओं का आधार इस योजना से लिंक कराया जा रहा है। कुल मिलाकर मेरठ की 99 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर अपना गुजारा चला रही हैं।
निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य बिंदु
इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 60 होनी चाहिए। राज्य की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो और पति के बाद जीवनयापन के लिए कोई सहारा न हो, इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। आवेदन करने वाली महिला को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना अति आवश्यक है। ऐसी महिला जिनका कोई बालिग बच्चा नहीं है जो उसकी देख रेख कर सके। ऐसी स्थिति वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ना ले रही हो। महिला की आय 2 लाख सालाना से अधिक न हो।
घर बैठे कर सकती हैं महिलाएं पंजीकरण
मेरठ के जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत चौधरी का कहना है कि पहले इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे लेकिन अब सरकार ने बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। जिससे महिलाएं अपना गुजारा सरलता से कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से जुड़ने के लिए सरकार द्वारा वेबसाइट भी जारी की गई है।