30 अक्टूबर व 02 नवंबर को मतदान, 10 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू
हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। प्रदेश में पहली बार दो चरणों में पंचायत चुनाव होगा। पहले चरण में दस जिलों में वोटिंग करवाई जाएगी। जिसके चलते अभी 12 जिलों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव की घोषणा के साथ दस जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हरियाणा में करीब 21 माह पहले पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि राज्य के भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर जिलों में 14 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे जो 19 अक्टूबर तक चलेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी। 21 अक्टूबर दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
इस चुनाव में 64 लाख 32 हजार 609 पुरुष, 56 लाख 10 हजार 272 महिला और 192 थर्ड जेंडर मतदाता वोटिंग करेंगे। चुनाव संपन्न करवाने के लिए 38 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला परिषद सदस्य की 411, पंचायत समिति सदस्यों की 3081, सरपंच की 6,220 और पंचायत सदस्यों की 61,993 सीटों पर चुनाव होगा।
धनपत सिंह ने बताया कि इन 10 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। सरपंच-पंचों के लिए वोटिंग दो नवंबर को होगी। मतदान खत्म होते ही सरपंच-पंचों के लिए मतगणना शुरू हो जाएगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना राज्य के बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद एक साथ कराई जाएगी।
जिला परिषद के सदस्यों के लिए सामान्य वर्ग के लिए दसवीं रखी गई है। महिला और एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के लिए दसवीं, महिला और एससी वर्ग के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। सरंपच चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के लिए दसवीं, महिलाओं और एससी वर्ग के लिए के 8वीं की पढ़ाई जरूरी है। पंच के पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए दसवीं और महिलाओं एवं एससी वर्ग के लिए आठवीं पास होना जरूरी है।