लाभार्थियों को शादी के छह माह तक करवाना होगा पंजीकरण, तभी मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदक को सरल पोर्टल की जगह ‘शादी डॉट ईदिशा डॉट जीओवी डॉट इन’ पर विवाह पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद ही उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि विवाह के बाद अब लाभार्थी को छह माह की अवधि में विवाह पंजीकरण करवाना होगा, उसके बाद ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन मान्य होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पहले आवेदक शादी होने से एक माह पहले व शादी होने के तीन माह के अंदर आवेदन कर सकते थे, परन्तु अब विभाग ने आवेदक को शादी के बाद तीन माह की बजाय छह माह तक आवेदन करने का समय दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब विवाह पंजीकरण के बाद ही इस योजना के तहत लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे। बिना विवाह पंजीकरण के आवेदन करने वालों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पूर्व में विवाह पंजीकरण जमा करवाने से पहले एक किश्त और विवाह पंजीकरण के बाद दूसरी किश्त मिलती थी, लेकिन अब दोनों किश्त एकमुश्त कर दी गई हैं जो अब विवाह पंजीकरण के बाद दी जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि पहले आवेदन सरल पोर्टल पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते थे, परन्तु विभाग ने अब सरल पोर्टल के स्थान पर नये पोर्टल पर आवेदन लेने शुरू किए हैं। आवेदक को शादी डॉट ईदिशा डॉट जीओवी डॉट इन पर विवाह पंजीकरण के बाद आवेदन करना होगा।