दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में गिरफ्तार आरोपित चित्रा रामकृष्णा और सह आरोपित आनंद सुब्रमण्यम को जमानत दे दी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने यह आदेश दिया।
हाई कोर्ट में चित्रा रामकृष्णा की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और आनंद सुब्रमण्यम की ओर से विकास पाहवा ने दलीलें रखी थीं। 12 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था।
सीबीआई ने 21 अप्रैल को चित्रा रामकृष्णा और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि चित्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए। स्टॉक एक्सचेंज नियामक संस्था सेबी ने 11 फरवरी को चित्रा रामकृष्णा और दूसरे आरोपितों के साथ आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था।
चित्रा ने सेबी से पूछताछ में कहा था कि एक रहस्यमयी योगी ई-मेल के जरिये उन्हें फैसले लेने में मदद करते थे। सेबी के आरोपों के बाद सीबीआई ने चित्रा को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था। आनंद सुब्रमण्यम को 25 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।