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हरिद्वार अर्धकुंभ को दहलाने की साजिश के केस में पांच गुनहगारों की सजा पर फैसला आज

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Haridwar Kumbh Mela 2021: कुंभ मेले में अग्निशमन के लिहाज से किए गए चाक  चौबंद इंतजाम, सात फायर स्टेशन तैयार, सात जल्द - Haridwar Kumbh Mela 2021  Arrangement made for fire fighting

दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट जनवरी 2016 में हरिद्वार अर्धकुंभ को निशाना बनाने और दिल्ली एनसीआर में आईएस का नेटवर्क स्थापित करने के मामले में दोषी करार दिए जा चुके पांच गुनहगारों की सजा पर आज फैसला सुनाएगा। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह इन दोषियों की सजा की अवधि पर फैसला सुनाएंगे।

इन पर आरोप है कि इन्होंने हरिद्वार में अर्धकुंभ को निशाना बनाने की योजना बनाई थी । कोर्ट ने जिन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है उनमें अखलाकुर रहमान, मो. अजीमुशान, मो. मेराज, मो. ओसामा और मो, मोहसिन इब्राहिम सैयद शामिल हैं । एनआईए ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था ।

जुलाई 2016 में एनआईए ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से पांच दोषियों के अलावा शफी आरमर के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी, मगर वो फरार है।

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