सुप्रीम कोर्ट आज आंध्र प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें विशाखापट्टनम के टूरिज्म प्रोजेक्ट रुशिकोंडा हिल्स के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के एनजीटी के आदेश को चुनौती दी गई है।
आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि एनजीटी ने पहले तो एकपक्षीय दलील के आधार पर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का फैसला किया। बाद में 20 मई को एनजीटी ने राज्य सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का अंतिम आदेश पारित किया। आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि प्रोजेक्ट का आधा काम पूरा हो चुका है और मानसून आने वाला है।