उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दरें नए सिरे से तय की गई हैं। अब बालिग मजदूरों को प्रतिमाह न्यूनतम 5538 रुपये या 213 रुपये रोजाना देना ही होगा। यदि कहीं इस दर से अधिक किसी को भुगतान किया जा रहा है तो उसी दर पर भुगतान किया जाता रहेगा। नई दर न्यूनतम है। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के मुताबिक खेत की जुताई-बुआई, उत्पादन, उगाना-काटना, भंडार करना, उपज को मंडी के लिए तैयार करना, मंडी में देना या मंडी तक पहुंचाने जैसे कृषि कार्य माने गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के म्यूनिसिपल या कैंटोनमेंट की सीमा के छह किमी के भीतर के फार्म के श्रमिक व मशरूम की खेती में लगे श्रमिक भी दायरे में आएंगे। वन या काष्ठ कला संबंधी कार्य जो खेती के साथ किए जाते हैं के अलावा दुग्ध उद्योग, पशुधन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन के कार्य भी इस श्रेणी में रखे गए हैं। मजदूरी की प्रति घंटा दर किसी भी सूरत में दैनिक दर के छठवें हिस्से से कम नहीं होगी।