बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का अपने इलाज के लिए सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने उनके पासपोर्ट को रिलीज करने की अनुमति दे दी है।
शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की उनके पासपोर्ट को रिलीज करने की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लालू प्रसाद के पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया। लालू की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रभात कुमार, अनंत कुमार विज और देवर्षी मंडल ने सीबीआई कोर्ट में बहस की। कोर्ट से पासपोर्ट के रिलीज की अनुमति के बाद राजद नेता लालू प्रसाद यादव का अपनी किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है।
लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया है।
इससे पूर्व 13 सितंबर को भी लालू यादव की ओर से सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी गयी थी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में 31 अगस्त को चारा घोटाला मामले के अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता लालू ने अपना पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में रिनुअल कराकर जमा कर दिया था। लालू चारा घोटाला के पांच मामलों में सजायाफ्ता हैं और वर्तमान में वे सभी मामलों में जमानत पर हैं।