दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली देवेंद्र नाथ त्रिपाठी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका की सुनवाई करेगी। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने 12 मई को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
त्रिपाठी ने याचिका में वक्फ एक्ट की धारा 4,5,6,7,8,9,14 और 16(ए) को चुनौती देते हुए इनको गैरकानूनी घोषित करने की मांग की है। इसके पहले भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय भी याचिका दायर कर चुके हैं। इस याचिका में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड को ट्रस्टों, मठों, अखाड़ाओं और सोसायटीज से ज्यादा और निर्बाध अधिकार मिले हुए हैं।
यह उसे एक विशेष दर्जा देते हैं। इसलिए सभी के लिए एक समान कानून की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि उपाध्याय की ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम संसद को कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते हैं।