सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर शराब निषेध नीति बनाये जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये मसला समवर्ती सूची में आता है, लिहाजा राज्य भी अपनी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
कोर्ट ने कहा कि कई जगह तो शराब राजस्व जुटाने का बड़ा जरिया है। हम नीतिगत मामलों में दखल नहीं देंगे। याचिकाकर्ता का कहना था कि कुछ राज्यों में शराब पर पाबंदी है, कुछ राज्य राजस्व के लिए शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्र से उसकी नीति पूछनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र को कोई कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते हैं।