दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट आज 2007 में पश्चिम बंगाल में एक कोयला ब्लॉक के आवंटन के मामले में धोखाधड़ी की दोषी करार दी गई एचईपीएल कंपनी और उसके तीन अधिकारियों की सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगा । स्पेशल जज संजय बंसल फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने 5 सितंबर को सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने 1 सितंबर को एचईपीएल और उसके तीन अधिकारियों को दोषी करार दिया था। यह तीन अधिकारी हैं-डायरेक्टर उज्जल कुमार उपाध्याय, डायरेक्टर बिकास मुखर्जी और सीजीएम (पावर) एनसी चक्रवर्ती। सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और 420 के तहत दोषी करार दिया गया था।