दिल्ली हाई कोर्ट आज सीबीएसई, आईसीएसई और सभी राज्य बोर्ड स्कूलों में यूनिफॉर्म सिलेबस (समान पाठ्यक्रम) लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। 2 मई को कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और आईसीएसई को नोटिस जारी किया था।
याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस एक समान है। जेईई, बिटसैट, नीट, मैट, नेट, एनडीए सीएल एंटी, सीयूसेट इत्यादि की प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेबस और क्यूरिकुलम एक समान है। लेकिन सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्डों के सिलेबस अलग-अलग हैं।
याचिका में कहा गया है कि शिक्षा माफिया नहीं चाहता कि देशभर में एक समान सिलेबस हो, क्योंकि इससे कोचिंग को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा के अधिकार कानून का मतलब शिक्षा का समान अधिकार होता है। शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसके बिना दूसरे अधिकारों को लागू करना मुश्किल है।