खेती-किसानी को आधुनिक बनाने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर प्रदेश सरकार अनुदान दे रही है। कृषि विभाग किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कृषि यंत्र दे रहा है।
मेरठ के उप कृषि निदेशक ब्रजेश चन्द्र ने बताया कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ कॉप रेजिडयू योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किसानों के लिए कृषि यंत्र फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेन्टर वितरित किए जाएंगे। जनपद को मिले लक्ष्यों की सीमा तक पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धान्त पर यंत्रों का वितरण कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है।
इस पोर्टल पर पंजीकरण कर किसानों को अनुदान के लिए टोकन लेना होगा। अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन के बाद किसान अपनी इच्छा के अनुसार किन्ही दो कृषि यंत्रों को बुक करके 50 प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम धनराशि एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम धनराशि, फार्म मशीनरी बैंक स्थापना पर 80 प्रतिशत अनुदान किसान सहकारी समिति, गन्ना समिति, उद्यानिकी समिति, पंजीकृत किसान समिति, एफपीओ को देय होगा। चालान में दी गई जमानत धनराशि निर्धारित समय में अपने नजदीक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा कर कृषि यंत्र खरीदने होंगे। इसके बाद बिल विभागीय पोर्टल पर किसानों द्वारा अपलोड किए जाएंगे। जल्दी ही बुकिंग की तिथि घोषित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 10 हजार रुपए तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए शून्य, 10 हजार से अधिक तथा एक लाख रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपए, एक लाख रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए पांच हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करने के बाद 30 दिन के अंदर कृषि यंत्र खरीदने के बाद बिल और आवश्यक अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। कृषि पत्रों के सत्यापन के बाद डीबीटी के माध्यम से अनुदान का भुगतान किया जाएगा।