सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से छठी जेपीएससी में नियुक्त 326 अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को सही ठहराया है।
कोर्ट ने 14 मार्च को छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने जेपीएससी और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया था।
बरुण कुमार ने दायर याचिका में झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से 23 फरवरी को छठी जेपीएससी की सभी नियुक्तियां रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद जेपीएससी की ओर से संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की गई। हाई कोर्ट के इस आदेश से छठी जेपीएससी में सफल अभ्यर्थियों पर असर पड़ा था।