सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंजिला टावरों को गिराने की अवधि बढ़ा दी है। दोनों टावर 21 अगस्त तक गिराए जाने थे। अब कोर्ट ने टावर गिराने की तारीख एक हफ्ते बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी है।
आज सुनवाई के दौरान सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च ने दोनों टावरों को गिराने के लिए एक हफ्ते का समय देने की मांग की। कोर्ट को बताया गया कि सुरक्षा वजहों से ऐसा करना जरूरी है। उसके बाद कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी।
31 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए ये आदेश दिया था।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल