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हिमाचल में शादीशुदा बेटियां भी अनुकंपा आधार पर नौकरी की पात्र, अधिसूचना जारी

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married daughter can not get job on mercy basis high court told three  reasons for this - शादीशुदा बेटी को क्‍यों नहीं मिल सकती अनुकंपा के आधार पर  नौकरी? हाईकोर्ट ने आदेश

हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु के बाद उनकी शादीशुदा बेटियां भी अनुकंपा कोटे के तहत सरकारी नौकरी की हकदार होंगी। राज्य के वित विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अ

तिरिक्त मुख्य सचिव वित प्रमोद सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे परिवार जहां मृतक की केवल बेटियां ही हैं। साथ ही जिस परिवार की वह बेटी है या जिस परिवार में उसका विवाह हुआ है। इन दोनों में किसी सदस्य को भी रोजगार न मिला हो, तो बेटी अनुकंपा नौकरी की पात्र होगी। हालांकि अनुकंपा नौेकरी के लिए बेटी के पिता के परिवार का आय का प्रमाणपत्र ही लिया जाएगा।

राज्य वित विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागध्यक्षों को इस आदेश की अनुपालना करने को कहा है।

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