सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के प्रमोटर अनिल शर्मा को स्वास्थ्य आधार पर 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। सुनवाई के दौरान अनिल शर्मा की ओर से कहा गया कि शर्मा को संक्रमण हो गया है और उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों शर्मा को हार्निया के ऑपरेशन के लिए इजाजत दी थी और एक सप्ताह में एम्स में इलाज कराने की इजाजत दी थी। पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी को अनिल शर्मा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अनिल शर्मा को जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिरासत में लिया गया था। अनिल शर्मा पर पैसों की हेराफेरी करने के मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल