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बाहुबली अतीक के बेटे अली से कस्टडी रिमांड में पूछताछ, पिस्टल की बरामदी का प्रयास

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Prayagraj News :  पूर्व सांसद अतीक अहमद का पुत्र मोहम्मद अली।

अली ने 30 जुलाई को अदालत में सरेंडर कर दिया था। उस पर पिछले साल 31 दिसंबर को करेली के प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने, हत्या का प्रयास समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।

अतीक के बेटे अली को रविवार की सुबह नैनी जेल से कस्टडी रिमांड पर ले लिया गया। दिन भर उससे पूछताछ होती रही। विवेचक के अलावा तमाम अधिकारियों ने भी अली से घटना को लेकर तमाम प्रश्न किए। उससे पिस्टल के बारे में पूछताछ हुई जिससे फायरिंग की गई थी। ज्यादातर सवालों का जवाब अली ने न में दिया।

अली ने 30 जुलाई को अदालत में सरेंडर कर दिया था। उस पर पिछले साल 31 दिसंबर को करेली के प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने, हत्या का प्रयास समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। वह तब से फरार चल रहा था।  पुलिस ने पहले उस पर 25 और फिर 50 हजार का इनाम घोषित किया था।

 

पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी लेकिन उसने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उसे नैनी जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कस्टडी रिमांड की मांग की थी। अदालत के आदेश पर रविवार की अली को नैनी जेल से कस्टडी रिमांड पर लिया गया। करेली थाने में उससे दिन भर पूछताछ होती रही। सबसे पहले उससे घटना के बारे में पूछताछ की गई। फिर उस दिन जो भी लोग उसके साथ मौके पर गए थे, उनके बारे में पूछा गया।

अली ने कुछ के जवाब दिए लेकिन अधिकांश सवालों का जवाब उसने न में दिया। इस मामले में दस अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। अली से उन लोगों के बारे में भी पूछा गया। सीओ सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि कोर्ट से अनुमति पर अली से पूछताछ की जा रही है।

प्रश्न : जीशान से क्या दुश्मनी थी?
प्रश्न : घटना वाले दिन उसके साथ कौन कौन था?
प्रश्न : इस घटना में फरार आरोपी कहां हैं?
प्रश्न : अतीक ने घटना के वक्त फोन किया था कि नहीं?
प्रश्न : अतीक किस नंबर का प्रयोग कर रहे हैं ?
प्रश्न : घटना में प्रयुक्त पिस्टल कहां है?
प्रश्न : 25-25 हजार इनाम के आरोपी असद, आरिफ, अमन और तालिब कहां हैं?

नौ नामजद समेत 19 पर दर्ज हुआ था मुकदमा 
31 दिसंबर 2021को करेली के जीशान के घर पर अली और उसके दोस्तों ने जमकर बवाल मचाया था। बुल्डोजर चलाकर उसका कार्यालय ढहा दिया था। रंगदारी भी मांगी थी। इस मामले में अतीक और अली समेत नौ लोगों को नामजद किया गया था। 10 अज्ञात समेत कुल 19 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दो आरोपी सैफ, फहद मौके से पकड़े गए थे। फुल्लू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। दो नामजद आरोपियों संजय सिंह व इमरान को अग्रिम जमानत पर हैं।  तीन नामजद आरोपी मो. असद, आरिफ उर्फ कछौली व अमन और तालिब अब भी फरार हैं। सभी पर  25-25 हजार का इनाम घोषित है।
आशा खबर / शिखा यादव 

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