दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने मां काली को लेकर फिल्म का विवादित पोस्टर जारी करने के मामले की सुनवाई टाल दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
शनिवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज अभिषेक कुमार उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से सुनवाई टाली गई। 11 जुलाई को कोर्ट ने फिल्म निर्माता लीला मणिमेकलाई को समन जारी किया था।
याचिका वकील राज गौरव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म काली के पोस्टर और वीडियो में जिस तरह मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है, वो न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि नैतिकता के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है। उसे ऐसा करने से रोका जाए।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माता ने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म का पोस्टर और वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया है। याचिका में ट्वीट के पोस्टर और वीडियो हटाने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि एकतरफा रोक का आदेश असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी का पक्ष सुनना जरूरी है, इसलिए प्रतिवादी को समन जारी किया जाए।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल