सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नियमों में किए गए कुछ प्रक्रियागत बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार को इसे अधिसूचित करके छोटे व्यापारियों को थोड़ी राहत दी है।
सीबीआईसी ने अधिसूचना जारी करके कारोबारियों को तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसी भुगतान प्रणाली के जरिए जीएसटीएन पोर्टल पर कर भुगतान करने की अनुमति दी है। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और उनका अनुपालन बोझ कम होगा।
जीएसटी के नए नियमों के मुताबिक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में जिन इकाइयों का सालाना कारोबार 2 करोड़ रुपये तक है। सीबीआईसी ने उन्हें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सालाना रिटर्न भरने से छूट दी गई है। हालांकि, किसी अन्य वित्त वर्ष के लिए यह समय-सीमा नहीं बढ़ाई गई है। जीएसटी परिषद ने पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में हुई बैठक में मंथन के बाद इन बदलावों को 28-29 जून को मंजूरी दी थी।
आशा खबर / उर्वशी विश्वकर्मा