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अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति की बढ़ी मुश्किलें, सिविल ट्रायल टालने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

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विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन के लिए अटॉर्नी जनरल लेटिटिसा जेम्स ने ट्रंप की याचिका खारिज कर दिया, जिससे ट्रायल का रास्ता साफ हो गया। धोखाधड़ी के खिलाफ ट्रंप का रियल एस्टेट साम्राज्य खत्म होने की कगार पर है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की एक अदालत ने गुरुवार को ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सिविल ट्रायल को टालने की मांग की थी। बता दें, हाल ही में न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति को धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाई थी कि ट्रंप की संपत्तियां छीन ली जाएं।

यह है पूरा मामला
विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ट्रंप की याचिका खारिज कर दी, जिससे ट्रायल का रास्ता साफ हो गया। धोखाधड़ी के मामले के कारण ट्रंप का रियल एस्टेट साम्राज्य खत्म होने की कगार पर है। कोर्ट ने मंगलवार को ट्रम्प टॉवर, वॉल स्ट्रीट कार्यालय भवन, गोल्फ कोर्स और एक उपनगरीय संपत्ति छोड़ने के लिए कहा है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ट्रंप के वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के खिलाफ अन्य मामलों में भी केस जारी है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव परिणाम पलटने का प्रयास किया है। इसके अलावा, उन पर मार-ए-लागो मामले में भी केस दर्ज हुआ है।

विशेष अधिवक्ता जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ लगाए थे यह आरोप

  1. अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचना
  2. आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने की साजिश रचना
  3. आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालना
  4. आधिकारिक कार्रवाई में बाधा डालने के प्रयास करना

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