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आरटीईः निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सत्र 2022-23 में प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी स्कूलों की प्रथम कक्षा में गरीब बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो चुकी है। जो अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, वे 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक धनराजू एस ने बताया कि आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा 5 जुलाई को किया जायेगा। इस वर्ष कोविड-19 से माता-पिता,अभिभावक की मृत्यु से अनाथ हुऐ बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-सारिणी के साथ कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जो आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से एक जुलाई 22 तक करवाना होगा। आवेदक ने जिस केटेगरी, निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस केटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नही होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी उपलब्ध रहेगी। किसी आवेदक को आवेदन प्रारुप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहाँ सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष, कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2022 की स्थिति में की जायेगी। जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी आवश्यक होगी।

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